राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ अधिकांश लोग पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का मुख्य स्रोत है। लेकिन कई बार पशुओं की अचानक मृत्यु, बीमारी या दुर्घटना के कारण पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने “मंगला पशु बीमा योजना” (Mangla Pashu Bima Yojana) शुरू की है। इस योजना के अनुसार सभी पात्र पशुपालको को उनके पालतू पशुओ का निशुल्क बीमा मिलता है। जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके | इस लेख मे हम जानगे की इस योजना का कौन लाभ उठा सकते है , ऑनलाइन आवेदन , ज़रूरी दस्तावेज आदि।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana) क्या है?
Mangla Pashu Bima Yojana राजस्थान सरकार की एक मददगार योजना है, जिसे खासतौर पर पशुपालकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अगर किसी पशुपालक के पशु की अचानक मौत, दुर्घटना या बीमारी से मौत हो जाए, तो उसे आर्थिक मदद मिल सके। इसके तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा बिलकुल मुफ्त किया जाता है।
पशु के प्रकार और दूध देने की क्षमता के अनुसार बीमा की राशि तय की जाती है, जो अधिकतम ₹40,000 तक हो सकती है। इस योजना का मुख्य मकसद यह है कि पशुपालकों को पैसों के नुकसान से बचाया जाए और पशुपालन को एक सुरक्षित और टिकाऊ कमाई का जरिया बनाया जा सके।
इस योजना में गोपाल क्रेडिट कार्ड रखने वाले और लखपति दीदी जैसी महिला पशुपालकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 12% बीमा आरक्षित किया गया है।
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Particulars | Details |
Scheme Name | मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana) |
Launched By | राजस्थान सरकार द्वारा |
Beneficiaries | पशुपालक (खासकर SC/ST, लखपति दीदी, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक) |
Benefit | पशुओं की मृत्यु पर बीमा राशि ₹40,000 तक |
Covered Animals | गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट |
Insurance Premium | पूरी तरह निःशुल्क |
Reservation | SC – 16%, ST – 12% |
Priority Given To | लखपति दीदी पशुपालक और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक |
उद्देश्य (Objective of Pashu Mangla Bima Yojana)
- पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पशुओं की असामयिक मृत्यु की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना।
- पशुपालन को प्रोत्साहन देना और ग्रामीण आय में वृद्धि करना।
- राज्य में पशु कल्याण एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना।
मुख्य लाभ (Benefits of Mangla Pashu Bima Yojana)
- 100% निःशुल्क बीमा प्रीमियम: योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बीमा प्रीमियम वहन किया जाता है।
- बीमा राशि: यदि पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक को ₹20,000 से ₹40,000 तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
- सीधे बैंक खाते में भुगतान: मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
- पंजीकरण की सरल प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण की सुविधा।
- सभी श्रेणी के किसान पात्र: सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सभी को योजना का लाभ मिलता है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पशुपालक लघु या सीमांत किसान होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास दुधारू गाय, भैंस, बैल आदि पशु होने चाहिए।
- पशु की उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पशु पर पहले से कोई अन्य बीमा नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पशु की फोटो (मालिक के साथ)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- पशु क्रय रसीद (यदि नया खरीदा गया है)
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST के लिए विशेष लाभ लेना है)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Mangla Pashu Bima Yojana Online Apply Process)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: cgstate.gov.in या संबंधित पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “पशु बीमा योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- नई पंजीकरण फॉर्म भरें – नाम, पता, आधार संख्या, बैंक विवरण आदि दर्ज करें।
- पशु की जानकारी भरें – पशु की जाति, उम्र, वजन, फोटो आदि अपलोड करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- पावती प्राप्त करें – आवेदन की पुष्टि के बाद पावती संख्या सेव करें।
बीमा दावा किस स्थिति में मिलेगा? (Under What Circumstances Will the Insurance Claim Be Received?)
बीमा दावा केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जा सकता है:
- पशु की प्राकृतिक मृत्यु।
- सड़क दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु।
- पशु की मृत्यु संक्रामक रोग से।
- तूफान, बाढ़, आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं।
- मृत्यु बीमा अवधि के दौरान ही होनी चाहिए।
नोट: यदि पशु की मृत्यु आत्म-हानि, आत्महत्या, बीमा से बाहर की स्थिति (जैसे युद्ध या चोरी) से होती है तो बीमा दावा नहीं मिलेगा।
क्लेम प्रक्रिया (Claim Process of Pashu Mangla Bima Yojana)
- पशु की मृत्यु के 24-48 घंटे के अंदर सूचना ग्राम पंचायत या पशु चिकित्सक को दें।
- पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाएं।
- मृत्यु प्रमाणपत्र, पशु मालिक की पहचान एवं बैंक विवरण के साथ फॉर्म भरें।
- सभी दस्तावेज़ ब्लॉक स्तर या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करें।
- जांच एवं सत्यापन के बाद बीमा राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।
FAQs For Pashu Mangla Bima Yojana
मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पशु कवर होते हैं?
उत्तर: गाय, भैंस, बैल, बकरी, सांड आदि दुधारू एवं उपयोगी पशु कवर होते हैं।
इस योजना के लिए आवेदन कहां करें?
आप अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय, CSC सेंटर या राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बीमा राशि कितनी मिलती है?
पशु की प्रजाति और मूल्य के अनुसार ₹20,000 से ₹40,000 तक की राशि मिल सकती है।
बीमा क्लेम कब तक किया जा सकता है?
पशु की मृत्यु के 48 घंटे के अंदर सूचना देना और 7 दिनों के भीतर क्लेम प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।